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MP News : क्या मध्यप्रदेश में दुकान के आगे नाम लिखा है जरूरी ?, क्या है सरकार का आदेश ?, पढ़े पूरी खबर

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MP News : कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बोर्ड पर नाम लिखने का आदेश, उत्तर प्रदेश के फैसले से मध्य प्रदेश में बहस छिड़ी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने के आदेश से पूरे देश में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इस आदेश को विभेदकारी और संविधान का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया है। इस विवाद ने अब मध्य प्रदेश में भी बहस छेड़ दी है, जहां कुछ राजनेताओं और संगठनों ने भी ऐसी ही मांग उठाई है। इस पर मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है।

सरकार ने किया भ्रम दूर

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नगरीय क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। विभाग ने कहा कि कुछ निकायों से इस तरह की खबरें आ रही थीं कि कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखवाया जा रहा है। इस प्रकार के भ्रम से बचने की जरूरत है। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि ऐसे भ्रम से दूर रहें।

नहीं है ऐसा कोई नियम

अधिकारियों के अनुसार, मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन बोर्डों पर दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। हालांकि, कई हिंदू संगठनों ने मांग की है कि दुकानों के बाहर दुकानदारों का नाम लिखा जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार की इस स्पष्टता के बाद उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने को लेकर उत्पन्न भ्रम और बहस समाप्त हो जाएगी।

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