MP Pension Stop : मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 1,17,603 लाभार्थियों की 600 रुपये की पेंशन समाप्त कर दी है। सरकार अब उनका दोबारा सत्यापन करेगी। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत आधार नंबर के आधार पर नाम, उम्र और पता अपडेट होने पर लाभार्थियों को योजना के लिए अपात्र माना गया है।
पहले 60 साल से अधिक उम्र का प्रमाण, बीपीएल कार्ड और तीन फोटो के आधार पर पेंशन दी जा रही थी। लेकिन आधार अपडेट होने के बाद वे अपात्र हो गए। विभाग के आदेश के मुताबिक अब पात्र बुजुर्गों को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पेंशन के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
46.13 लाख लाभार्थियों ने पूरा किया ई-सत्यापन : MP Pension Stop
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया है कि समग्र पोर्टल पर पेंशन लाभार्थी सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। प्रदेश में 46,13,671 लाभार्थियों का ई-सत्यापन पूरा हो चुका है, शेष लाभार्थियों का समग्र पोर्टल पर ई-सत्यापन किया जा रहा है। 15 जुलाई 2024 तक जिले में 1,17,603 लाभार्थियों का पुन: सत्यापन पूरा किया जाना है।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनका ऑनलाइन प्रसंस्करण पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
मंत्री ने कहा- किसी की पेंशन समाप्त नहीं की गई
इस बीच, मंत्री नारायण कुशवाह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी की पेंशन समाप्त नहीं की गई है। केवल ई-सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।
अब तक राज्य में लगभग 85% लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है। सभी अधिकारियों को इन कार्यों को तत्परता से करने के निर्देश दिए गए हैं।
बकाया राशि के साथ पेंशन दी जाएगी
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंशन योजना से बाहर किए गए बुजुर्गों को कुल 86 करोड़ रुपये की पेंशन मिल रही थी। वर्तमान में, राज्य में 56.5 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें सरकार 340 करोड़ रुपये की पेंशन देती है।
विभाग ने बताया कि यदि किसी पात्र लाभार्थी की पेंशन रोकी गई है तो सत्यापन के बाद बकाया राशि जारी कर दी जाएगी।