MP News: हाईकोर्ट ने दी कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत, जानें क्या था मामला

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    MP News: कॉमेडियन कपिल शर्मा अक्सर अपने कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ में विभिन्न हास्य किरदार निभाते नजर आते हैं।  जहां उनकी पूरी टीम टीवी शो में क्रिएटिविटी के साथ हंसी लाती है,

    क्या हैं पूरा मामला

    वहीं उनके कॉमेडी शो के एक एपिसोड को लेकर दो साल पहले ग्वालियर सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।  उस विशेष एपिसोड में, कपिल शर्मा और उनकी टीम ने अदालत की कार्यवाही का एक दृश्य दिखाया, जहां उन्होंने लगभग 8 मिनट तक अदालती कार्यवाही का हास्यपूर्वक चित्रण किया।  इस एपिसोड के दौरान कपिल शर्मा और अन्य सह-कलाकार कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कॉमेडी करते नजर आए. 

    इस एपिसोड में कपिल शर्मा वकील की वेशभूषा में थे और मजाकिया अंदाज में शराब और स्नैक्स मांगते नजर आए।  कोर्ट की कार्यवाही दिखाने के बाद वकील सुरेश धाकड़ ने उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर ग्वालियर की सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर कपिल शर्मा और शो मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की.  हालाँकि, दोनों अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि कपिल शर्मा और शो मेकर्स द्वारा प्रसारित एपिसोड से कोर्ट की छवि खराब हुई है. 

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला कपिल शर्मा का शो अपमानजनक है और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ भी करता है।  एक एपिसोड में स्टेज पर कोर्ट लगा हुआ था और एक्टर्स सार्वजनिक तौर पर शराब पीते नजर आ रहे थे.  यह न्यायपालिका का अपमान है.  इसलिए मैं दोषियों के खिलाफ धारा 356/3 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग करता हूं.  इस तरह की गुंडागर्दी का प्रदर्शन बंद होना चाहिए.  हालांकि, ग्वालियर हाई कोर्ट ने कपिल शर्मा को बड़ी राहत देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है.  कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर भी टिप्पणी की.  कोर्ट ने वकील धाकड़ से कहा कि वे पब्लिसिटी स्टंट के लिए पुलिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

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