Indore News : मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं. इंदौर लोकसभा सीट से नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रत्याशी अक्षयकांत बम्ब की हाई कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई. कोर्ट ने मंगलवार को उनके डमी उम्मीदवार मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी. जिला चुनाव कार्यालय ने 25 अप्रैल को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पटेल की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। जबकि बम के कागजात को मंजूरी दे दी गई थी, उन्होंने सोमवार को नाम वापसी के आखिरी दिन अचानक अपना नाम वापस ले लिया।
सिंह का नामांकन फॉर्म चार दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें बंब द्वारा इंदौर से अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने का हवाला देते हुए दलील दी गई थी कि उन्हें पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने सिंह की याचिका खारिज कर दी. उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि चूंकि सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया था, और उनका नाम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में नहीं था, इसलिए वह पहले ही चुनावी दौड़ से बाहर हो गए थे।
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एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मामला चुनाव याचिका से संबंधित है। सिंह ने अदालत में दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 26 अप्रैल को उनके फॉर्म को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह केवल एक वैकल्पिक उम्मीदवार थे, जबकि बम पार्टी के अनुमोदित उम्मीदवार थे।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने सिंह की याचिका के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि यह एक “रिले दौड़” के समान है, जहां धावक को हाथ में डंडा लेकर दौड़ में बने रहना होता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि सिंह का फॉर्म इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव के 10 कॉलम खाली छोड़ दिए थे।
बम ने सोमवार (29 अप्रैल) को अपना नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होकर इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। इसके साथ ही बीजेपी के इस गढ़ पर कांग्रेस की चुनौती खत्म हो गई है, जहां वह पिछले 35 साल से अपनी पकड़ खोती आ रही है. इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए अपना नामांकन वापस लेने की सोमवार (29 अप्रैल) आखिरी तारीख थी। इस क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी.