Paper Leak Law : NEET गड़बड़ी के बीच परीक्षा लीक के खिलाफ नया कानून: जेल की सजा, एक करोड़ तक का जुर्माना

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Paper Leak Law : NEET और UGC-NET परीक्षाओं को लेकर विवादों के बीच, केंद्र ने पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए फरवरी में पारित एक कड़े कानून को अधिसूचित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसके कार्यान्वयन के बारे में पूछे जाने के एक दिन बाद ही अधिसूचित किया गया था। मंत्री ने उल्लेख किया था कि कानून मंत्रालय नियम बनाने की प्रक्रिया में है।

शुक्रवार से प्रभावी, अधिनियम में परीक्षा के पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है और इसमें ₹10 लाख तक का जुर्माना शामिल है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

परीक्षा सेवा प्रदाता जो संभावित अपराधों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, उन्हें ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है।

यदि जांच में यह पाया जाता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की अनुमति दी या उसमें शामिल था, तो उन्हें कम से कम तीन साल की कैद की सजा होगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा।

परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता द्वारा संगठित अपराध के मामलों में, जेल की अवधि न्यूनतम पांच साल से लेकर अधिकतम दस साल तक होगी, जिसमें जुर्माना ₹1 करोड़ रहेगा।

अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता का संदर्भ दिया गया है, लेकिन स्पष्ट किया गया है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान नए कानून के लागू होने तक प्रभावी रहेंगे। संहिता और अन्य आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।

5 मई को, लगभग 24 लाख छात्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए NEET-UG 2024 के लिए उपस्थित हुए। परिणाम निर्धारित समय से दस दिन पहले 4 जून को घोषित किए गए, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने और 1,500 से अधिक छात्रों को ग्रेस अंक दिए जाने के आरोपों के कारण विरोध प्रदर्शन और कानूनी मामले सामने आए, जिनमें से एक सुप्रीम कोर्ट में भी था, जिसने NTA की आलोचना की।

बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही इसे रद्द कर दिया। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए 9 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। शिक्षा मंत्री प्रधान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खुलासा किया कि यूजीसी के अध्यक्ष को गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम टीम से डार्कनेट पर आने वाले सवालों के बारे में जानकारी मिली थी।

उन्होंने NEET-UG मेडिकल पेपर और अन्य के लीक होने के आरोपों को अलग-थलग घटनाएं बताया, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की।

लोकसभा चुनावों में अपने बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला किया है और उम्मीद है कि सोमवार को सत्र शुरू होने पर वे इन्हें संसद में उठाएंगे।

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