MP Khabar : मोहन सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल, रेस्ट्रॉ और मार्केट

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MP Khabar : राज्य में मॉल, रेस्टोरेंट, मुख्य बाजार, नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवसायिक केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने श्रम विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संभावना है कि जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

इन नियमों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश देश का सातवां राज्य बन जाएगा, जहां बाजार सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड आदि राज्यों में रेस्टोरेंट, मॉल, आईटी पार्क और मुख्य बाजार पहले से ही चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। राज्य सरकार की ओर से इस व्यवस्था को राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

इस कदम से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि व्यापारियों के कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि, बार, पब, डिस्कोथेक और शराब की दुकानों को निर्धारित समय पर बंद करना होगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्धारित होता है, जिसे निरस्त किया जा रहा है। इस बारे में जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है।

बाजारों को 24 घंटे खुला रखने के लिए श्रम विभाग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इसमें आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्ट में काम करना होगा, जिसके अनुसार वेतन और लाभ निर्धारित किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी।

इंदौर शहर में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, जहां बीटीएस के 100-100 मीटर के दायरे में नाइट कल्चर की पहल शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था पूरे शहर में लागू हो जाएगी। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और मुरैना में भी यह व्यवस्था लागू होगी।

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